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सीवान : कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं होने पर जिला जज ने सरेंडर और बेल के फिजिकल फाइलिंग पर लगाई रोक, ई-मेल के द्वारा हीं कार्य का दिया आदेश

सीवान में बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने जिला अधिवक्ता संघ के साथ एक बैठक की. जहां जिला जज ने कोर्ट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुये उसके गंभीर परिणाम निकलने की चिंता जाहिर की.

बैठक में जिला जज ने बताया कि कोविड-19 को लेकर न्यायालय द्वारा आवश्यक कार्यो के संबंध में कई निर्णय लिए गए हैं. इस संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यो को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना है. उन्होंने बताया कि जिला अधिवक्त संघ के सचिव और अध्यक्ष के साथ मंत्रणा कर यह तय किया गया था कि सरेंडर ओर बेल पेटिशन सारे न्यायालयों में 16 जून से दाखिल किया जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, आवश्यक रूप से कहीं भी भीड़ नही लगने देनी है आज प्रातः 10 बजे उन्होंने व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया तो पाया कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, न्यायाचको व ताइदो द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही हो रहा था. बहुतेरे लोग मास्क नही पहने हुए थे.

अतएव, इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने सरेंडर और जमानत याचिका के फिजिकल फाइलिंग के आदेश को वापस ले लिया. अब फिजिकल फाइलिंग केवल एडीजे प्रथम व एडीजे द्वितीय के यहा अगले देश तके होगा. जिला जज ने बताया कि अति आवश्यक कार्य ई-मेल द्वारा किये जायेंगे. (सेंट्रल डेस्क).

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