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सीवान : जिले में लॉकडाउन खत्म, अनलॉक-03 के तहत कल से खुलेंगी सभी दुकाने, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य

सीवान में रविवार को खत्म हो रहे लॉकडाउन को लेकर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने 17 अगस्त से जिले की सभी दुकानों के खोले जाने का आदेश जारी किया है. डीएम के निर्देशानुसार सोमवार से जिले भर की सभी दुकाने सुबह आठ बजे से लेकर शाम के छः बजे तक खोली जा सकती हैं. लेकिन सभी दुकानदारों, ग्राहकों एवं आम नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-03 के निर्देशों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलने पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना अनिवार्य होगा.

बता दें कि इस संबंध में रविवार को सीवान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में सीवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु सीवान जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकाय क्षेत्र में अनलॉक-03 के अन्तर्गत 31 अगस्त 2020 तक के लिए निम्नांकित निदेश दिया गया है :

  • भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत एवं अधीनस्थ संस्थानों के कार्यालय एवं लोक उपक्रम कार्यालय सामान्य रूप से पूर्ण कार्यबल के साथ कार्य करेंगे.
  • जिले के सभी प्रकार के निजी / व्यावसायिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / दूकान (मॉल को छोड़कर) दिनांक 17.08.2020 से प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 06.00 बजे तक खोली जायेगी.
  • सभी सार्वजनिक एवं निजी बसों का परिचालन खुला रहेगा, जिसमें मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रहेगा.
  • सभी शिक्षण / प्रशिक्षण / शोध / कोचिग आदि संस्थान दिनांक- 31.08.2020 तक बंद रहेंगे एवं ऑनलाईन / डिस्टेस लर्निग जारी रहेगे और इन्हे बढावा दिया जायेगा.
  • सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान / डिस्पेसरी / केमिस्ट एवं मेडिकल सामग्रियों की दुकान / लेबोरेटरी / क्लिनिक / नर्सिग होम / एम्बुलेन्स / मेडिकल दुकान आदि सामान्य रूप से खुलेंगे.
  • सभी सामाजिक / राजनितिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम / अन्य कार्यक्रम जिसमें ज्यादा लोग जमा हो सकते हैं उस पर प्रतिबंध रहेगा.
  • महावीरी झंडा मेला / मौनिया बाबा मेला / मुहर्रम आदि पर्व में ज्यादा भीड़ जमा होने के फलस्वरूप सभी पर्व पर प्रतिबंध रहेगा.
  • शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे.
  • सभी निर्माण संबंधित गतिविधियों जारी रहेगी.
  • सभी कृषि संबंधित क्रियाकलाप जारी रहेगी.
  • कन्टेमेन्ट जोन में पूर्व से निर्धारित सभी प्रतिबंध यथावत रहेगें.
  • सभी क्रियाकलापों में सामाजिक दूरी / मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग अनिवार्य रुप से किया जायेगा.
  • पूर्व से प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी / जोनल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिदिन विशेष अभियान चलाकर दुकानों / वाहन में परिचालन कर्मियों / चालकों और ग्राहकों के द्वारा फेस मास्क के प्रयोग / सोशल डिस्टेंसिंग आदि का जांच करना सुनिश्चित करेंगे.
  • जांच के दौरान बिना मास्क पहने व्यक्तियों पर 50 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.
  • सभी दूकानदारों को निदेशित किया गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करेंगे अगर किसी भी दूकानदार द्वारा निहित निदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो संबंधित दूकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा. (सेंट्रल डेस्क).
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