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कैमूर : चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने वाले को 15 वर्ष कारावास की सजा एंव 10 हजार का जुर्माना

कैमूर में चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले बलात्कारी को भभुआ कोर्ट एडीजे षस्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने 15 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

गौरतलब है कि पोस्को के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि विगत 26 अप्रैल 2022 को अभियुक्त प्रताप राम पिता सुमेर राम ग्राम शिवपुर थाना भभुआ जिला कैमूर पीड़िता को घर में अकेला पाकर उसके साथ चाकू सटाकर जान मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद पीड़िता के शोर गुल पर उसी घर में सो रहे पीड़िता के भाई-बहन ने देखा था. साथ ही दुष्कर्मी को बाहर निकलते समय पीड़ित के बडी मां ने भी देखा था. जिसकी प्राथमिकी महिला थाना कांड संख्या 20 /2017 दर्ज करायी गयी थी. जिसके बाद अभियोजन के तरफ से 11 साक्ष्यों के बयान कराया गया. जिसके बाद न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को भादवी की धारा 376 भादवी की धारा 357 और भादवी की धारा 354 बी के तहत दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एंव दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है.

वहीं अर्थदंड जुर्माना नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त कारावास भादवि की धारा 457 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास पांच हजार रुपए का जुर्माना एंव जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भादवि की धारा 354 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास सह पांच हजार रुपया अर्थदंड की राशि देने पर तीन माह का कारावास भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी न्यायालय ने पिडीता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है. (विशाल कुमार की रिपोर्ट).

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