कैमूर : चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने वाले को 15 वर्ष कारावास की सजा एंव 10 हजार का जुर्माना
कैमूर में चाकू की नोक पर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले बलात्कारी को भभुआ कोर्ट एडीजे षस्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने 15 साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त!-->…
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