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सीवान : अपहरण व हत्या के मामले तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

सीवान से बड़ी खबर है, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने नाबालिग युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में नामजद तीन अभियुक्तों विक्की उर्फ विकास कुमार अभिषेक कुमार एवं पप्पू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 364 ए एवं 120 बी के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है. वहीं तीनो पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सभी अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा दी जायेगी.

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बड़हरिया थाना के भीमपुर गांव निवासी जदयू नेता स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल का पुत्र राहुल कुमार कक्षा पांचवी के छात्र था और वह बंगाली पकड़ी सीवान स्थित अपनी बुआ शशि कला के घर रह कर पढ़ाई करता था. 4 अप्रैल 2019 को वह अपने पड़ोस के किसी युवक के साथ घूमने के लिए बाहर निकला लेकिन जब देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई. खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि पड़ोस का ही विक्की कुमार उर्फ विकास कुमार उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर कहीं ले जाते हुए देखा गया था. संपर्क करने पर विकास कुमार से राहुल की मां सुनीता देवी को संपर्क नहीं हो सका. कुछ समय पश्चात 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, तब सुनीता देवी ने पुलिस को अपने पुत्र का अपहरण कर लिए जाने हो जाने की सूचना दी.

सुनीता देवी के बयान पर पुलिस ने पड़ोस के ही युवक विक्की कुमार तथा उसके बयान पर पकड़ी बंगाली के दो अन्य युवकों अभिषेक कुमार एवं पप्पू कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया. विचारनोपरांत अदालत ने तीनों अभियुक्तों को फिरौती के लिए अपहरण व हत्या का दोषी करार दिया. जिन्हे गुरुवार को सजा सुनाई गई. (सेंट्रल डेस्क).

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