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छपरा : अब निजी स्वास्थ्य संस्थानों में भी होगा कोविड वैक्सीनेशन

छपरा जिले में कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन, अभी भी अधिकांश लाभार्थी टीका लेने से वंचित हैं. जिसको देखते हुये आगामी दिनों में राज्य सरकार एक बड़े स्तर पर लोगों की तैयारी में जुट गई है ताकि, कोरोना संक्रमण के तीसरे रे स्ट्रेन के पूर्व ही सूबे के सभी लोगों को टीकाकृत कर लिया जाये. हालांकि, जिला में अभी भी बहुत बड़ी आबादी को टीकाकृत करना है. इसके लिये जिले में टीकाकरण के सत्रों का और विस्तार किया जायेगा.

इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेश मनोज कुमार ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र भेजा है. जिसमें कार्यपालक निदेशक ने अब निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी कोविड-19 टीकाकरण हेतु सत्र आयोजित किये जाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही है.

निजी संस्थान नोडल अधिकारियों से कर सकते हैं संपर्क :

पत्र में कार्यपालक निदेशक ने टीकाकरण के वृहत्त लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिये निजी स्वास्थ्य संस्थानों के अधिकृत्त प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उनके संस्थान में आवश्यकतानुसार वैक्सीन क्रय करने हेतु उत्प्रेरित करने का निर्देश दिया है. साथ ही, यह भी बताया है कि कोविड-19 टीकाकरण पूर्णत: कोविन पोर्टल आधारित है. इसके टीकाकरण हेतु आवश्यक संसाधनों के संबंध में पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही टीकाकरण सत्र का आयोजन कर टीकाकरण किया जायेगा. इच्छुक निजी स्वास्थ्य संस्थानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिये राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. निजी स्वास्थ्य संस्थान मोबाइल नंबर 9931895177/8521512355 तथा ई-मेल abnhombihar@yahoo.com / yashazad1@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं.

विशेष परिस्थिति में 28 दिनों में मिलेगी टीके की दूसरी खुराक :

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जरूरतों को देखते हुये टीकाकरण को थोड़ा सुलभ बनाया है. कार्यपालक निदेशक के निर्देशानुसार विशेष परिस्थितों मसलन विदेश जाने वाले लाभार्थियों को कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक 28 से 84 दिन के उपरान्त पर दिया जायेगा. लेकिन, इसके लिये सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं. जैसे लाभार्थी दूसरे देश में शिक्षा अध्ययन के लिये जा रहा हो या लाभार्थी रोजगार प्राप्ति के लिए विदेश जा रहा हो या ऑलम्पिक खेल प्रतियोगिता (टोकियो) भाग लेने जा रहे एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन एवं सहयोगी कर्मी होने की स्थिति में ही लाभुक को टीका दिया जायेगा. साथ ही, उन्हें पहले डोज के उपरांत 28 दिन की अवधि पूर्ण करने संबंधित कागजात, विदेश जाने हेतु लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज, शिक्षा प्राप्ति हेतु जाने वाले लाभार्थी के पास एडमिशन ऑफर के दस्तावेज या विदेशी शिक्षण संस्थान से प्राप्त कॉल लेटर आदि का भौतिक सत्यापन करना होगा. (सेंट्रल डेस्क).

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