चाईबासा : पोक्सो एक्ट के तहत युवक को 24 साल की सजा व 20हजार रूपये का जुर्माना
चाईबासा में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चाईबासा के न्यायालय द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी रामजा कोन्डाकेल को 24 साल की कारावास तथा 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा गुरुवार को सुनाई गई.
मालूम हो कि टोन्टो थाना अंतर्गत 24 अगस्त 2021 को धारा- 376(1), 376(2), 376(3), 506 भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत टोन्टो थाना के गांव निवासी रामजा कोन्डाकेल के विरूद्ध नाबालिक बच्ची को डरा धमका कर दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त रामजा कोन्डाकेल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया.
वहीं सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई. (संतोष वर्मा की रिपोर्ट).
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