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सीवान : चुनाव संबंधी पोस्टर, बैनर, पंपलेट्स और फ्लैक्स के लिए लेनी होगी प्रशासन से अनुमति

सीवान में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलापदाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा निर्वाचन संबंधित पैम्पलेट, पोस्टर आदि के के बारे में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए निदेश जारी किया गया है.

बता दें कि किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्वाचन संबंधी किसी प्रकार के फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर, हैंडवील, आदि जो निर्वाचक के संदर्भ में हो उसके मुद्रण के पूर्व विहित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करने के उपरांत हीं मुद्रित किया जाएगा. मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम तथा पता के साथ-साथ मुद्रित सामग्री की संख्या लिखना अनिवार्य होगा.

वहीं ऐसे मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रित होने एवं प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में इसके मुद्रण में व्यय की गई राशि के ब्यौरा के साथ तीन दिनों के अंदर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127(क) के तहत निर्वाचन व्यय कोषांग में हस्तगत कराना अनिवार्य होगा. इसके उल्लंघन करने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. (सेंट्रल डेस्क).

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