दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सेंट्रल जेल में जेल अदालत का आयोजन
दुमका में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच जेल अदालत शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता प्राधिकार सचिव निशांत कुमार कर रहे थे. अदालत ने दो अलग-अलग मामले में दोष स्वीकारोतारी पर अभियुक्तों को एसडीजेएम प्रताप चंद्र के न्यायालय ने रिहा किया.
रिहा होने वाले सभी गोपीकांदर थाना क्षेत्र के जीआर नं-1171/05 के आरोपी थाना क्षेत्र के अमीन उर्फ रामदास हेंब्रम एवम रानी बेसरा शामिल है. अभियुक्त रामदास के विरुद्ध भादवी की धारा 341, 323, 504/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसमे न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आठ माह का सजा सुनाया था. वहीं इसी मामले में रानी बेसरा चार माह चार दिन का सजा हुआ था. दूसरा मामला भी गोपीकांदर थाना क्षेत्र का ही है. जिसमे जीआर 07/96 के तहत मामला चल रहा था. जिसके विरुद्ध भादवि की धारा 341, 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जिसमे न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार माह चार दिन का सजा सुनाया था.
अदालत में जेएम वन बंकिमचंद्र चटर्जी, प्रोवेशन सिविल जज जितेंद्र राम, जेल सुपरिटेंडेंट भागीरथ कारजी, पैनल अधिवक्ता राकेश कुमार यादव, किरण तिवारी एवं बमशंकर उपस्थित रहे.
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