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गोपालगंज : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

सुशील श्रीवास्तव

गोपालगंज सिविल कोर्ट ने शनिवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए अपहरण के बाद दुष्कर्म कर नाबालिग की हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दी. मांझा थाना के पिपरा गांव से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद जिन्दा जलाकर हत्या कर दिया गया था. इसी मामले में आरोपी को एडीजे वन भरत तिवारी के न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है.

जानकारी के अनुसार मांझा थाना के पिपरा गांव की सिमरन नाज का 9 मार्च 2017 को अपहरण किया गया था. मृतका अपनी दो अन्य बहनों के साथ सो रही थी. इसी दौरान वह अचानक घर से लापता हो गयी. अभी परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे कि मांझा थाने की पुलिस ने 20 अप्रैल को सुचना दिया की गुजरात के बड़ोदरा जिले के मकरपुरा थाना में नाबालिग सिमरन नाज का जला शव बरामद किया गया है.

इस सुचना के बाद सिमरन के पिता अमीर हमजा बड़ोदरा पहुँचे. जहां उनकी नाबालिग पुत्री का शव मिला. घर से अपहरण करने के बाद सिमरन नाज के साथ बड़ोदरा में किराये के मकान में रखा गया था. जहाँ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और 19 अप्रैल 2017 की रात्रि उसकी किरासन तेल छिड़ककर बंद कमरे में जिन्दा जलाकर हत्या कर दी गई. इस मामले में मांझा थाने में कांड संख्या 67/2017 प्राथमिकी दर्ज की गई. जिसमे मांझा थाने के कर्णपुरा गांव के अजित कुमार, उसके भाई विशाल कुमार और पिपरा गाँव के एक अन्य युवक को नामजद आरोपी बनाया गया. इस मामले में पुलिस ने अजित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसी मामले में आरोप पत्र आने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में न्यायालय ने आरोपित अजित कुमार को दोषी करार देते हुए आरोपित को फांसी की सजा सुनाई. इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉस्को दरोगा सिंह तथा बचाव पक्ष की और से प्रभुनाथ सिंह ने अंतिम बहस किया. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक दरोगा सिंह ने बताया कि यह फैसला महज 9 महीने में आया है. जब ऐसे किसी जघन्य अपराध में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गयी है. वहींबचाव पक्ष के वकील प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे.

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