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सीवान : लोक अदालत का आयोजन, समझौता के आधार पर 15 वादों का हुआ निष्पादन

सीवान में गुरुवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के परिसर में 11 बजे लोक अदालत का आयोजन हुआ. भारी वर्षा के बावजूद लोग लोक अदालत में उपस्थित हुए.

विदित हो कि कोरोना संक्रमण से पूरा विस्व प्रभावित हुआ. न्यायालय भी इससे अछूता नही था. न्यायाचको को बहुत दिक्कत ओर परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसी आलोक में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के निर्देशानुसार पूरे राज्य भर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वादों का समझौता के आधार पर निष्पादन तथा न्यायाचको को राहत देने की है. सीवान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह की अध्यक्षता में वादों का निष्पादन किया गया. लोक अदालत में सहारा इंडिया के 10, भारतीय जीवन बीमा निगम के चार तथा एक अन्य कुल 15 वादों का निष्पादन समझौता के आधार पर हुआ.

इस अवसर पर सहारा इंडिया के अधिवक्ता राजीव रंजन राजू तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिवक्ता रजनी रंजन त्रिवेदी की वादों के निष्पादन में अहम भूमिका रही. इस आयोजन में एलआईसी के अधिकारी ब्रम्हानंद राम समेत आयोग के कर्मचारी राजीव कुमार गौतम, अर्जून मिश्रा, मो युसुफ़, अजय कुमार यादव, मो इरफान आलम, शुभावती कुशवाहा, ललिता कुमारी, सुनीता कुमारी एवं आशा देवी उपस्थित थी. अंत मे लोक अदालत की सफलता पर अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने अधिवक्ताओ, वादियों, प्रतिवादियों तथा आयोग कर्मियों के सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया. (सेंट्रल डेस्क).

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