Abhi Bharat

पटना : बिहार में फिर से लॉकडाउन, 01 अगस्त से 16 अगस्त तक रहेगा जारी

पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अगस्त से जारी केंद्र सरकार के अनलॉक-3 को लागू नहीं करने का निर्णय लेते हुए राज्य भर में लॉकडाउन को बनाये रखने के आदेश जारी किया है. पूरे बिहार में एक अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

बता दें कि 29 जुलाई को सोशल मीडिया में जारी लॉकडाउन के इस आशय के पत्र को फर्जी करार दिए जाने के बाद 30 जुलाई को अचानक से राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बरकरार रखने का फैसला करते हुए नया आदेश जारी कर दिया, जो कि एक अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक लागू रहेगा. हालांकि केंद्र सरकार के अनलॉक-3 को देखते हुए बिहार सरकार ने इस नए लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं लेकिन नाईट कर्फ्यू पूर्ववत जारी रहेगा. राज्य भर में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल नहीं खुलेंगे. रेस्टूरेंट सिर्फ होम डिलेवरी कर सकेंगे और दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की मंजूरी मिलेगी. सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी.

गौरतलब है कि बिहार में अभी 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू है. वहीं गृह विभाग (विशेष शाखा) सरकार के विशेष सचिव ने आज से अगले 16 दिनों के लिए नया आदेश निकाला है. पहले से जारी लॉकडाउन में कुछ छूट दी गयी है लेकिन कई तरह की पाबंदियां भी लागू रहेंगी.

राज्य सरकार के नए लॉकडाउन के संबंध में जारी आदेश :

  • बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर-कस्बों में एक अगस्त से 16 अगस्त कर पाबंदियां जारी रहेंगी.
  • सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे.
  • जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस पाबंदी मुक्त रखा गया है. जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में ये नियम लागू नहीं होगा.
  • बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा.
  • राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.
  • दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा. सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के डीएम आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी.
  • राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट की सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी. हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगायी गयी है. यानि बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी.
  • बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लेकिन, बाहर से आवाजाही न हो पायेगी
  • जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी.
  • सभी धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे.
  • किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी. नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होगी
  • पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे.
  • पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह के पांच तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी.
  • जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और पाबंदियां लगा सकेंगे. राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है.(सेंट्रल डेस्क).
You might also like

Comments are closed.