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नवादा : भाजपा विधायक की बेटी को कोटा से लाने के लिए परिवहन अनुमति-पत्र निर्गत करने के आरोप में सदर एसडीओ निलंबित

नवादा से बड़ी खबर है, जहां हिसुआ के भाजपा विधायक अनिल सिंह को कोटा से उनकी बेटी को लाने के लिए वाहन प्रयोग की अनुमति देना सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमार को महंगा पड़ गया. मंगलवार को बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के उप सचिव मुफ़रान अहमद द्वारा एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है.

बता दें कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन प्रावधानों के तहत कोविड-19 को महामारी घोषित कर देश में लॉकडाउन लगाए जाने का उल्लेख करते हुए विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति नही देने की बात कही गयी है. वहीं नवादा सदर एसडीओ अनु कुमार पर इस आदेश और अधिनियम की अवहेलना कर विधायक को कोटा जाने के लिए परिवहन की अनुमति पत्र निर्गत करने का दोषी बताया गया है.

साथ ही उनके इस कार्य के लिए नवादा जिलाधिकारी द्वारा उनपर अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा किये जाने की भी बात कही गयी है. एसडीओ के निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय (मगध प्रमंडल, गया) निर्धारित किया गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. (सन्नी भगत की रिपोर्ट).

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