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सीवान : उच्च न्यायालय के फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर

चमन श्रीवास्तव

सीवान में डीपीई प्रशिक्षित शिक्षकों को रिजल्ट की तिथि से प्रशिक्षित का लाभ देने के उच्च न्यायालय पटना के न्यायादेश का परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने स्वागत किया है. हाईकोर्ट की फैसले की खबर सुनते ही जिले के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई.

इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय महासचिव विनय कुमार तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है. अब सरकार को चाहिए कि कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए शिक्षकों को परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से राज्य सरकार प्रशिक्षित का लाभ दें. बता दें कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका सी. डब्ल्यू. जे. सी. नंबर 11333 /2016 की सुनवाई करते हुए गुरुवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की एकल बेंच ने अपने अहम फैसले मे कहा कि डीपीई दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण है. इसे पूरा करने के उपरांत इग्नू ने इनकी परीक्षा ली और प्रशिक्षित घोषित करते हुए प्रमाण पत्र दिया. जिसके बाद छ: माह का संवर्धन कोर्स कराने का निर्णय सरकार ने लिया. चूंकि यह 2 वर्षीय प्रशिक्षण है. अतः इसे बाद के 6 माह का कोर्स पूरा करने की तिथि से प्रशिक्षित का लाभ देना शिक्षकों के साथ अन्याय है. अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि शिक्षकों के डीपीई का रिजल्ट प्रकाशित किए जाने के लगभग चार वर्षों के बाद संवर्द्धन कोर्स कराया गया. इस प्रशिक्षण की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी जिसमें सरकार ने देर की. सरकार की विफलताओं की सजा शिक्षकों को नहीं जा सकती है.

अदालत ने डीपीई उत्तीर्ण सभी शिक्षकों को उनके परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से ही आर्थिक लाभ और वरीयता का लाभ देने का आदेश दिया है. इस आदेश को 60 दिनों के अंदर लागू करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशक को आदेश दिया गया है. इस बावत प्रत्येक शिक्षक को एरियल के रूप में लगभग चालीस हजार से पचास हजार रूपए तक का आर्थिक लाभ होगा. वहीं उनकी वरीयता में 4 साल की बढ़ोतरी के साथ-साथ प्रोन्नति में भी लाभ होगा. मौके पर खुशी इजहार करने वालों में जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार अकेला, विनोद कुमार, प्रभात कुमार सिंह, महेश प्रभात, शैलेन्द्र पाण्डेय, साहेब सिह विजेता आदि मौजूद थे.

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