सीवान : कुख्यात चंदन सिंह हत्या के मामले में दोषी करार, आठ जनवरी को सुनाई जाएगी सजा
अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दिलीप यादव हत्याकांड के मामले में कुख्यात चंदन सिंह को दोषी पाया है. अगामी 8 जनवरी को सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे.
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बताते चले कि दरौंदा थाना क्षेत्र के डीबी गांव के हरेंद्र यादव ने अपने हीं गांव के चंदन सिंह व अमरजीत सिंह और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अपने बयान में कहा था कि 28 जून 2014 को रात्रि साढ़े नौ बजे दरवाजे पर बैठे थे कि दो बाइक पर सवार चार अपराधी अपने हाथ में स्वचालित हथियार लेकर आए. उनमे से चंदन सिंह व अमरजीत सिंह ने बोला कि भाजपा के नेता बनते हो, इसका परिणाम बूरा होगा और अपराधियों ने आंधा धूंध फायरिंग कर दिया. जिससे दिलीप यादव, रमेश यादव और हरेंद्र यादव जख्मी हो गए. दिलीप यादव की मृत्यु सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई. वहीं इस मामले में गवाह रामाधार महतो, श्रीनिवास उपाध्याय, सियाराम यादव, रमेश यादव, कविंद्र कुमार यादव ने घटना का समर्थन नही किया है. वहीं चश्मदीद गवाह सुनीता कुमारी ने घटना का समर्थन किया और अनुसंधानकर्ता अमित कुमार व डॉ मुकेश कुमार ने भी घटना का समर्थन किया है. साथ ही कुख्यात चंदन सिंह पर घटना के सूचक हरेंद्र यादव व अजय यादव की हत्या के मामले में साजिशकर्ता की भूमिका है.
यह दोनों हत्या 7 फरवरी 2017 को उस समय अपराधियों ने की थी. जब दोनों भाई विधान पार्षद शिव प्रसन्न यादव से मिलने के लिए जा रहे थे कि हड़साटाली गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व सूचक के अधिवक्ता संजय यादव बचाव पक्ष के ओर से वरीय अधिवक्ता शंभू सिंह, पासपती सिंह व मनोज सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा है.
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