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बेगूसराय : पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका खारिज

पिंकल कुमार

बेगूसराय में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद आरोपित पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपित के घर से पुलिस ने जिंदा कारतूस बरामद किया था. इसके साथ ही न्यायालय को बताया गया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत जिला जज एवं पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज की जा चुकी है. अनुसंधानकर्ता ने आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया है और अभियोजन स्वीकृति भी ले ली है. आरोपित मंजू वर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर वर्मा एवं शाह इज्जुर रहमान ने न्यायालय में पक्ष रखते हुए बताया कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जेल जाने के बाद से काफी बीमार चल रही हैं और इलाज के लिए कई बार जेल से अस्पताल लाया गया है.

अधिवक्ता ने आगे बताया कि जिस मकान से कारतूस की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है वह मंजू वर्मा के हिस्से का मकान नहीं है बल्कि 50 परिवारों की संयुक्त संपत्ति है. जिसमें कोई भी आ-जा सकता है. न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जांच कर रहे पटना सीबीआई द्वारा अनुसंधान के क्रम में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर छापामारी की थी और मकान के बक्सा में रखे 50 जिंदा कारतूस बरामद की गई थी. चेरिया बरियारपुर पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 /18 दर्ज है.

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