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रांची : राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर बनाया संक्रामक रोग अध्यादेश, लॉकडाउन के उल्लंघन पर दो साल की सजा और एक लाख तक का जुर्माना

झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर है. जहां कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देख राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए कड़े फैसले लिए हैं. राज्य सरकार की मंत्री परिषद द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद कोरोना को लेकर लॉकडाउन के नियमो को तोड़ना प्रदेशवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. राज्य में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर एक लाख रुपये जुर्माना के साथ-साथ दो साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

बता दें कि झारखंड में अब लॉकडाउन के दौरान बनाये गये नियम को तोड़ना काफी महंगा पड़ा सकता है. विधानसभा सत्र नहीं चलने की वजह से मंत्रिपरिषद में एक अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप दिया गया. जिसे झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश का नाम दिया गया है.

गौरतलब है कि राज्य में इससे पहले लॉकडाउन के नियम को तोड़ने पर किसी तरह का कोई कानून नहीं था. अब सरकार की तरफ से बनाये गये नियम तोड़े जाने पर दो साल तक की कैद की सजा और एक लाख तक का जुर्माना होगा. इस नियम के तहत मास्क ना लगाना, छः फीट का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, सार्वजनिक जगहों पर थूकना, विवाह और दूसरे कार्यक्रमों में अनावश्यक रूप से भीड़ जमा करना आदि शामिल हैं. इसके अलावा धार्मिक आयोजन, दुकान, होटल और ऑफिस संचालन पर नियंत्रण, निजी वाहनों के परिवहन पर नियंत्रण जैसे मामले भी शामिल होंगे. हर कानून पूरे राज्य भर में लागू है. (सेंट्रल डेस्क).

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