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पाकुड़ : पत्नी की हत्या के आरोप में पति दोषी करार, 20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

मकसूद आलम

पाकुड़ में मंगलवार को एडीजे प्रथम की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार दिया. वहीं आगामी 20 जनवरी  को सजा सुनाई जायेगी.

बता दें कि जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या 74/17 धारा 302 पर सुनवाई करते हुए आरोपी कलम बास्की को दोषी पाया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शमीम आलम एवं लोक अभियोजक पवन टोप्पो की जिरह सुनने के बाद कलम बास्की पर अपनी पत्नी मारशिला मुर्मू की हत्त्या के आरोप को न्यायालय ने सही पाया. सजा सुनाने की तारीख 20 जनवरी मुकर्रर की गई है. महेशपुर थाना कांड संख्या 32/17 के अनुसार पथरिया मलकम टोला के निवासी 50 वर्षीय रानी सोरेन ने अपने दामाद कलम बास्की पर अपनी बेटी की हत्त्या का आरोप लगाया था।रानी सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराते हुए शिकायत की थी कि जब वह 14 मार्च 17 की सुबह अपने समधी के यहां घाटचोरा में भोज खाने गई थी उसी रात खपुर डंगाल पाकुड़िया के निवासी उसके घर जमाई कलम बास्की ने गला दबाकर उसकी बेटी मारशिला मुर्मू की हत्त्या कर दी. रानी सोरेन को बेटी की हत्त्या की खबर 15 मार्च 2017 को उसके ही गांव के निकुलस मुर्मू ने दी थी.

उल्लेखनीय है कि हत्त्या से ठीक 6 माह पहले कलम बास्की की शादी रानी सोरेन की पुत्री मारशिला मुर्मू से हुई थी. जिसके बाद से ही कलम मुर्मी घर जमाई के रूप में अपने ससुराल ग्राम पथरिया मलकम टोला में रह रहा था.

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