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पाकुड़ : फर्जी निकासी में पूर्व बीडीओ सहित 10 पर एफआईआर दर्ज

मकसूद आलम

झारखण्ड के पाकुड़ में सीएम के आदेश पर लिट्टीपाड़ा में मनरेगा योजना में गबन करने वाले आधे दर्जन से अधिक अधिकारियों पर गरुवार को बीडीओ ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई. पिछले मंगलवार को जनसंवाद में सीएम के सीधी बात में हुई सुनवाई के बाद सीएम रघुवर दास ने डीसी दिलीप कुमार झा को उक्त योजना में घपला करने वाले सभी निचले अधिकारी और कर्मी पर निलंबन के साथ प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया था.

बता दें कि दिए गए आदेश पर डीसी ने लिट्टीपाड़ा बीडीओ को बानडु पंचायत में सड़क निर्माण योजना में हुए एक लाख 89 हजार की फर्जी निकासी में दोषी बनाए तत्कालीन बीडीओ राजीव कुमार मिश्रा सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गिरिडीह, नाजिर सेत चरण बेसरा, रोजगार सेवक मैमूर अली, कनीय अभियंता सूरज कुमार, प्रदीप कुमार टुडू, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सुरेंद्र नारायण साह, वेंडर रक्षाकर साह, मेठ सनातन बास्की, डाकपाल साइमन हांसदा और बिचौलिया अरविंद मंडल पर लिट्टीपाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है. बीडीओ लिट्टीपाड़ा सत्यवीर रजक ने बताया कि डीसी की ओर से मिली लिखित आदेश पर संबंधित लोगों पर मनरेगा योजना के नामपर की गई फर्जी निकासी के मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.इधर थाना प्रभारी बिमल कुमार सिंह ने बताया कि केश दर्ज कर मामले की तफ्तीश की जा रही है.

गौरतलब है कि मनरेगा योजना से 2014 में लिट्टीपाड़ा के बानडु पंचायत में योजना संख्या 31 आरसी 14 शाहपुर पक्की सड़क से नाला बांध तक ग्रेड वन सड़क की स्वीकृति हुई थी. सड़क की प्राक्कलित राशि 8 लाख 77 हजार 100 सौ रुपये है. लेकिन मेठ, अभिकर्ता और कनीय अभियंता के मिली भगत से बगैर कार्य किये ही अधिक राशि की निकासी कर ली गई. इस मामले की जांच जब डीसी के आदेश पर 31 मई 2016 को की गई तब मामले का खुलासा हुआ. जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना का विपत्र छह लाख 48 हजार बुक हुआ है लेकिन कार्य स्थल की जांच करने पर आंकलन के बाद एक लाख 89 हजार अधिक राशि की निकासी करने की बात सामने आई. जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद डीसी ने डीडीसी को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था. मामले में पुलिस ने बीडीओ के लिखित आवेदन पर कांड संख्या 6/18 भादवि की धारा 406/409/420/467/468/471/477(A)120(B) आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(D) के तहत मामला दर्ज कराया गया है.

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