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सीवान : चुनाव को लेकर किसी को धमकी अथवा रिश्वत देने और लेने वाले जाएंगे जेल, आर्थिक दंड के भी हो सकते हैं भागी

सीवान में विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलापदाधिकारी, अमित कुमार पांडेय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में अपील जारी की गई है. जिसमे कहा गया है कि चुनाव में किसी को डराने-धमकाने अथवा रिश्वत लेने और देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलापदाधिकारी ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ख)के अनुसार जो कोई निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा. इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ग)के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुचाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा. कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक को डराने और धमकाने, रिश्वत देने एवं लेने में लिप्त है ऐसे लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर करवाई करने के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है.

सभी नागरिकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामले की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने की टोल फ्री नंबर 1950 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06154 242000 पर सूचित करने का अपील की है. (सेंट्रल डेस्क).

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