सीवान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के खिलाफ हत्या मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी, समर्थन में उतरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय
सीवान के पूर्व विधान पार्षद और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. मनोज कुमार सिंह के खिलाफ गुरुवार को सीवान की एक अदालत ने सन 2015 में हुए पचरुखी थाना क्षेत्र के चर्चित खाद व्यवसायी हरिशकंर सिंह अपहरण और हत्याकांड में गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. सीवान के एसीजेएम छ: डीएन भारद्वाज की अदालत से जारी वारंट के बाद मनोज सिंह जहाँ भूमिगत हो गये हैं वहीं जिले के राजनीतिक गलियारे में हलचल सी मच गयी है.
गौरतलब है कि 15 नवम्बर 2015 को हरिशंकर सिंह का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह पचरुखी स्टेशन मैदान के समीप मॉर्निंग वाक पर गये थे. बाद में 25 नवम्बर को पुलिस ने जामो थाना क्षेत्र के डुमरा गाँव स्थित चवंर से हरिशंकर की टुकड़ो में दफनाई गयी लाश को खोद कर बाहर निकाला था. मामले में पुलिस ने हरिशंकर के ही चचेरे भाई पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया था. उसी समय पपू सिंह ने पुलिसिया बयान के दौरान मनोज सिंह का नाम लिया था. लेकिन तब पुलिस ने इसे नजर अंदाज कर दिया था. बाद में हरिशंकर सिंह की विधवा ज्योति सिंह ने कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान अपने पति के अपहरण और हत्या में मनोज सिंह की संलिप्तता की बात कही. जिसके बाद सीवान पुलिस मामले में गंभीर हुयी और कोर्ट में मनोज सिंह की गिरफ्तारी के लिए वारंट की प्रार्थना की. बुधवार को वारंट के आदेश पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था. जिस पर गुरुवार को वारंट जारी करते हुए न्यायालय ने कांड के आइओ सह पचरुखी थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह को वारंट की कॉपी सुपुर्द कर दिया.
गुरुवार को सीवान आये भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पाण्डेय ने सांसद ओमप्रकाश यादव के आवस पर आयोजित प्रेसवार्त्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गये सवाल पर मनोज सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि उनके जिलाध्यक्ष बेकसूर हैं और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधि संवत लड़ाई लड़ने का काम करेगी.
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