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सीवान : सात माह बाद हसनपुरा में विद्युत ऊर्जा चोरी की प्राथमिकी दर्ज

सीवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के हसनपुरा में विगत चार फरवरी 2020 को नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा विद्युत ऊर्जा चोरी मामले में की गई छापेमारी को लेकर एमएच नगर थाने में हसनपुरा निवासी अशोक दास पर विद्युत कनीय अभियंता द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

इस बाबत कनीय विद्युत अभियंता ने बताया कि नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल पर विद्युत चोरी की शिकायत की गई थी. इसको लेकर चार फरवरी 2020 को एमएच नगर थानाक्षेत्र के हसनपुरा निवासी हीरा प्रसाद के पुत्र अशोक दास के घर पर विद्युत कार्यपालक अभियंता एसटीएफ अंकित कुमार, कार्यपालक अभियंता सीवान प्रमंडल विक्की कुमार, मानव बल गुड्डू कुमार, मो मकसूद आलम तथा सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की गई.

छापेमारी के दौरान पाया गया कि अशोक दास अपने घर से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को ऑटो चेंजर के द्वारा विद्युत आपूर्ति करते पाया गया. इस दौरान अशोक दास ने बताया कि ग्रामीण बैंक को मेरे परिसर में स्थापित जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, जब पूरे परिसर की जांच की गई तो पाया गया कि जेनरेटर का आउटपुट तार पहले इनके घर में गया था वही पर एक ऑटो चेंजर लगाकर ग्रामीण बैंक को विद्युत आपूर्ति की जा रही थी. ग्रामीण बैंक में जाकर देखा तो पाया गया कि बिजली कटने पर बैंक का सप्लाई बंद हो जा रही है. इनके द्वारा कंज्यूमर नम्बर 12720019830 घरेलू संवर्ग का विद्युत कनेक्शन के द्वारा 780 वॉट विद्युत भार वाणिज्य संवर्ग में पाया गया. जिससे एनबीपीडीसीएल को कम्पाउडिंग की राशि को छोड़ लगभग 77 हजार 274 रुपये की क्षति की गई है.

वहीं एमएच नगर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि अशोक दास पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत ऊर्जा चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है. (अभय शंकर की रिपोर्ट).

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