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सीवान : कोरोना वायरस से बचाव हेतु झोला छाप चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का आदेश देने के कारण सिविल सर्जन डॉ अशेष कुमार निलंबित

सीवान से बड़ी खबर है. जहां कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के बीच सीवान सिविल सर्जन डॉ अशेष कुमार को निलंबित कर दिया गया है. यह निलंबन बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार के निर्देश पर किया गया है.

सीवान सिविल सर्जन डॉ अशेष कुमार को निलंबित किए जाने के बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक संख्या 9/आ-5-7/2020 को जारी पत्र में कहा गया है कि सीवान सिविल सर्जन डॉ अशेष कुमार ने दिनांक 25 मार्च 2020 को जारी अपने पत्रांक 414 के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में झोलाछाप चिकित्सकों को चिन्हित करते हुए उनसे कोरोना वायरस के बचाव और इलाज हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रशिक्षण देने के संबंध में जिले के सभी उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया था. सिविल सर्जन के इस आदेश की प्रति सोशल मीडिया में वायरल हो गई. जिसके बाद बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग को काफी फजीहतों का सामना करना पड़ा. हालांकि सिविल सर्जन ने अपने अगले पत्रांक में अपने इस आदेश को निरस्त करने का निर्देश भी जारी किया था. इसके बावजूद सरकार और स्वास्थ्य विभाग को अपनी फजीहत में कोई कमी नजर नहीं आई. लिहाजा, बुधवार को उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिया गया.

वहीं सिविल सर्जन के निलंबन के बाद अब सीवान के डीपीएम ठाकुर विश्वमोहन कुमार पर भी गाज गिरने की संभावना है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल सर्जन डॉ अशेष कुमार ने अपने द्वारा जारी इस पत्र के पीछे डीपीएम ठाकुर विश्वमोहन कुमार द्वारा प्रोत्साहित करने की बात कही है बता दे कि डीपीएम संविदा पर कार्यरत हैं. (अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट).

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