सीवान : नगर परिषद सभापति सिंधु सिंह की गई कुर्सी, कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार और भ्रष्टाचार के आरोप में हुईं पदच्युत
सीवान से बड़ी खबर है, जहां नगर परिषद की सभापति सिंधु सिंह को उनके पद से बर्खाश्त कर दिया गया है. सिंधु सिंह पर सीवान नगर परिषद के सभापति के पद पर रहते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार और भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत किया गया है. इस संबंध में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अवर सचिव द्वारा पत्र जारी किया गया है.
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बिहार सरकार के नगरपालिका प्रशासन निदेशालय द्वारा जारी आदेश संचिका संख्या 10/ नवी/विविध 6-2021 दिनांक 29/11/2021 को सरकार के अवर सचिव के हस्ताक्षरित इस पत्र में नप सभापति पर सड़क निर्माण कार्य मे पद का दुरुपयोग करते हुए सामग्रियों की बिना जांच किये, निर्धारित अवधि की समाप्ति के एक वर्ष बाद कार्य पूर्ण करने पर बिना समय विस्तार के और 10 फीसदी राशि की कटौती नहीं करते हुए सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर देने एवं कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकार के निर्देशों को दरकिनार कर, बिना सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त किये चार करोड़ से ज्यादा की राशि जमीन खरीदने के नाम पर खर्च करने का आरोप लगाया गया है. पत्र में यह भी उल्लेखित है कि इस संबंध में नप सभापति सिंधु सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी लेकिन उनका जवाब संतोषप्रद नहीं था. जिस कारण उनपर कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार और भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25 (5) में विहित प्रावधान के आलोक में उनको पद से पदच्युत किया जाता है.
गौरतलब है कि नप सभापति सिंधु सिंह द्वारा कारित इन दुराचार और भ्रष्टाचार के संबंध में पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर एवं अन्य के द्वारा जिला पदाधिकारी को एक परिवाद पत्र दिया गया था. जांचोपरांत जिलापदाधिकारी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को जांच प्रतिवेदन सौंपा गया था, जिसमे नप सभापति पर लगे आरोप प्रमाणित हुए थे. (सेंट्रल डेस्क).
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