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पटना : बिहार में फिर से छः सितंबर तक लॉकडाउन, सभी नियम पूर्वत रहेंगे लागू

पटना से बड़ी खबर है, जहां राज्य सरकार ने एक बार फिर से पुरे बिहार प्रान्त में लॉक डाउन की घोषणा कर दी है. आज 17 अगस्त से लागू यह लॉकडाउन अगले माह छः सितंबर तक जारी रहेगी.

बता दें कि राज्‍य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उससे बिगड़ती हालात को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को छः सितंबर तक बढ़ा दिया है. इस बीच पहले से जारी छूट व सख्‍ती में किसी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. अभी स्‍कूल व कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्‍थान अगस्‍त के अंत तक नहीं खोले जाएंगे. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है. बताया जा रहा है कि इससे पहले लॉकडाउन में जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किए थे वहीं जारी रहेंगे. इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा.

बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश पत्र

गौरतलब है कि पहले राज्‍य सरकार ने 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू किया था. जिसके तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के लिए प्रदेश से लेकर जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकायों तक सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए थे. पिछली बार के लॉकडाउन में बसों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया था. लेकिन निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई थी. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था. शॉपिंग मॉल बंद रखे गये थे. रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग और होम डिलीवरी की छूट दी गई थी. सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई थी. दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन को सौंपी गयी थी. उसी तरह इस बार भी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है. किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है. बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को भी बरकरार रखा गया है. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं. (सेंट्रल डेस्क).

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