मोतिहारी : पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जमानत याचिका खारिज, जेल से बाहर आना मुश्किल
मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोर्ट ने कड़ा झटका दिया है. ओसामा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व सांसद के बेटे ने एक नियमित जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी. जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. ओसामा के खिलाफ मोतिहारी नगर थाना में दर्ज कांड में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता नरेंद्र देव ने पक्ष रखा जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा.
दरअसल, मोतिहारी के नगर थाना में ओसामा पर उनके बहनोई के चचेरे भाई ने जमीन विवाद में फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने और एक करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया था. जिस मामले में सीवान पुलिस ने ओसामा को कड़ी सुरक्षा के बीच मोतिहारी कोर्ट में बीते एक नवंबर को पेश किया था. रिमांड के बाद सीवान पुलिस ओसामा को वापस ले गई थी. ओसामा शहाब और घटनास्थल से जब्त जेसीबी के मालिक अशरफ चांद की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. (मधुरेश प्रियदर्शी की रिपोर्ट).
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