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सीवान : चाचा की हत्या के आरोप में भतीजा दोषी करार, 16 जनवरी को सुनाई जायेगी सजा

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में गुरूवार को हत्या के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया. जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया. आगामी 16 जनवरी को उसे सजा सुनाई जायेगी.

बता दें कि तीन साल पूर्व हत्या से जुड़े मामले में एकमात्र नामजद अभियुक्त विजय मिश्र को अपर जिला न्यायाधीश चार मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को हत्या कांड का दोषी पाते हुए जेल भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नवतन थाना के सिसवा गांव निवासी ओमप्रकाश मिश्र की गोली मारकर हत्या उनके ही अपने भतीजे विजय कुमार मिश्र ने ही कर दी थी. हत्या कांड की घटना पांच जनवरी 2014 को 12 बजे दिन में तब हुई जब समिलात जमीन से बालू का उठाव विजय शंकर मिश्र कर रहा था. बिना बटवारा किए हुए जमीन से बालू का उठाव करने पर उसके चाचा ओम प्रकाश मिश्र ने विरोध किय. इस बात से खफा होकर उसके भतीजा विजय कुमार मिश्र ने अपनी लाइसेंसी गन से उन्हें गोली मार दी. जिससे घटनास्थल पर ही ओम प्रकाश मिश्र की मृत्यु हो गई.

ओम प्रकाश मिश्र की पत्नी विद्यावती देवी के बयान पर नवतन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा जबकि बचाव की ओर से वरीय अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी ने बहस किया.

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