मुंगेर : शराब बरामदगी मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
अमृतेश सिन्हा
https://youtu.be/KZ-IXSq0uDE
मुंगेर में शराब उत्पात अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को पांच साल की सजा सहित एक लाख रूपए का जुर्माना लगा है. एडीजे पंचम अनुराग की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर मंगलवार को यह फैसला सुनाया.
बता दें कि नयारामनगर थाना पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर ऑटो से सौ बोतल विदेशी शराब के साथ अमित चौधरी को गिरफ्तार किया था. नयारामनगर थाना के तत्कालीन प्रभारी विन्देश्वरी यादव को गुप्त सुचना मिली थी कि बरियारपुर की और से एक ऑटो से शराब की बड़ी खेप मुंगेर लेकर जाया जा रहा है. वहीं सुचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में भगत चौकी के पास वाहन जाँच शुरू किया गया. उसी दौरान बरियारपुर की और से आ रही ऑटो संख्या BR-08B 3219 को जब रोकने के लिए कहा गया तो ऑटो चालक ऑटो लेकर भागने का प्रयास किया.
वहीं पुलिस के द्वारा खदेड़ जब ऑटो की जाँच की गयी तो ऑटो में पांच बोरे में बंद एक सौ बोतल विदेशी शराब के साथ जमामलपुर थाना क्षेत्र के अशिकपुर निवासी अमित चौधरी को गिरफ्तार किया गया था तथा नयारामनगर थाना कांड संख्या 57 /2017 दर्ज किया गया. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि नयारामनगर थाना पुलिस के द्वारा शराब बरामद सका गयी थी. कांड संख्या 57 /2017 में आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई तथा उत्पात अधिनियम के तहत सजा के बिंदु पे सुनवाई करते हुए एडीजे पांच अनुराग की कोर्ट ने अमित चौधरी को पांच वर्ष की सजा तथा एक लाख जुर्माने के सजा सुनाई गया. जुर्माना नहीं देने के ऐवज में तीन माह अतरिक्त सजा भुगतना होगा.
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