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कैमूर : प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता से पूर्व निर्धारित विधिक जागरूकता शिविर स्थगित

विशाल कुमार

कैमूर में सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायालय के कार्य मे उदासीनता और लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है. जिसके कारण विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्व निर्धारित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नहीं हो सका.

बताया जाता है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश संख्या 154/17-07-19 के आलोक में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत जगरिया में किया जाना था, जिसका समय 10 बजे से सुनिश्चित था. जिसकी आदेश की प्रति चैनपुर के प्रखड विकास पदाधिकारी एव अचलाधिकारी के पास भी भेजा गया था.

लेकिन, तय तिथि और निर्धारित समय पर वहाँ जाने पर पैनल अधिवक्ता मंटू पांडेय एवं पारा विधिक स्वयंसेवक ज्योति तिवारी के जगरिया पंचायत भवन जाने पर ताला बंद पाया गया. जिसमें न तो बीडीओ और न ही सीओ के यहां से कोई अधिकारी मौजूद था. न्यायालय के कार्य मे उदासीनता दिखाई गई. इसलिए पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयंसेवक को बिना जागरूकता शिविर किये बिना ही लौटना पड़ा.

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