बेतिया : हत्या के मामले में पति-पत्नी दोषी करार, पति को आजीवन कारावास
अंजलि वर्मा
बेतिया में मंगलवार को हत्या के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया. मामला 12 साल पहले पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मारपीट कर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किये जाने का है.
बताया जाता है कि पेड़ काटने के विवाद को लेकर हुई हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने दो हत्यारोपियों को दोषी पाया है. उसमें से एक हत्यारोपी को उम्र कैद व तीस हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी व सजायाफ्ता की पत्नी सबिता देवी की अनुपस्थिति के कारण उसके खिलाफ सजा का ऐलान नहीं हो सका. सजायाफ्ता शंभू महतो मनुआपुल थाना के नौरंगिया गांव का रहने वाला है.
अपर लोक अभियोजक विजय बहादूर सिंह ने बताया कि यह मामला नौरंगिया गांव के मृतक गोपाल महतो की पत्नी गुलाइची देवी ने दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में गुलाइची देवी ने सात लोगों को नामजद करते हुए आरोप लगायी थी कि 28 नवंबर 2005 को सभी अभियुक्त उसके पास आये, बोले कि हमें घर बनाना है. अपना सेमर का पेड़ काट लो। जब गुलाइची ने मना की. उसके बावजूद आरोपी पेड़ काटने लगे. जब पीड़िता के पति गोपाल महतो रोकने गया, तो आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे. जान बचाकर गोपाल भागा. जैसे ही बोरिंग के पास पहुंचा, तो वहां शंभू महतो व उसकी पत्नी सबिता देवी ने टांगी से मारकर गोपाल को गंभीर रूप से जख्मी कर दिये. बेहोशी की हालत में परिजन अस्पताल पहुंचायें. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत्य घोषित कर दिया. इसी मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने पति-पत्नी सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित की थी. जिसमें एक आरोपी रामचन्द्र महतो की विचारण के दौरान मौत हो गयी थी. इसी मामले में न्यायालय ने पति-पत्नी को दोषी पाते हुए पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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