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सीवान : अब जमाबंदी धारक ही ले पायेंगे किसान सम्मान योजना का लाभ

सीवान के हसनपुरा प्रखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब जमाबन्दी वाले किसान को ही मिलेगा. इस आशय की जानकारी देते हुये प्रभारी बीएओ अभय मिश्र ने बताया कि अपर समाहर्ता सीवान के पत्रांक 174 द्वारा निदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जिस रैयत (किसान) के स्वंय के नाम से जमाबन्दी कायम है, उनका ही आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए अनुशंसित किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि आवेदन जांच के क्रम में पति एवं पत्नी दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिया जायेगा तथा दोनों में से एक को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा. वैसे जमाबन्दी धारक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके वंशज विधि अनुकूल दाखिल-खारिज कराकर अपने नाम से जमाबन्दी कायम कराकर ही पीएम किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे.

मौके पर कृषि समन्वयक सोनू कुमार, अजित कुमार, वेद प्रकाश, उमेश ठाकुर, संतोष सिंह, किसान सलाहकार जवाहर राम, संतोष कुमार चौधरी व जयप्रकाश कुमार समेत अन्य कर्मी मौजूद थे. (अभय शंकर की रिपोर्ट).

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