चाईबासा : विधान सभा चुनाव के निमित्त उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित
संतोष वर्मा
चाईबासा में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2019 के निमित्त समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई. बैठक में जिला आरक्षी अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने चुनाव कार्य में सुरक्षा के विविध पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला.
बैठक में एडिशनल एसपी अभियान प्रणव आनंद, सभी आरओ, एआरओ, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चाईबासा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिले के सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी शामिल हुए.
मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं (एएमएफ)
उपायुक्त अरवा राजकमल ने निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों में शौचालय, पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए समुचित रैंप की व्यवस्था, बिजली, शेड जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करके इस बात पर आश्वस्त हो लें कि मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. यह संबंधित पदाधिकारियों का नैतिक उत्तरदायित्व है जिसके लिए वह ससमय पूरी तैयारी सुनिश्चित करें.
डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज
एक ही मतदाता के पृथक मतदान केंद्रों में नाम दर्ज होने की स्थिति में एकाधिक प्रविष्टियों को हटाने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमानुसार फॉर्म-7 भरके एकाधिक प्रविष्टियों को हटाया जाए.
दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध
उपायुक्त ने कहा कि एक भी मतदाता छूटे नहीं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए विशेष रूप से दिव्यांग मतदाताओं को सघन रूप से चिन्हित किया जाए. उन्होंने कहा कि इस बार दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. चुनाव की घोषणा होने के 5 दिनों के अंदर दिव्यांग मतदाता को पोस्टल बैलट के लिए आवेदन करेंगे. इसके लिए स्वीप के तहत सघन व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को इस बात की जानकारी दें कि उनके लिए किस तरह से विशेष सुविधाएं की गई हैं जिससे उन्हें वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े.
फोर्स मूवमेंट के लिए 24 × 7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा
बैठक में जिला आरक्षी अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने कहा कि पारदर्शी तरीके से दक्षतापूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा बेहतर रणनीति तैयार की गई है. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की विस्तृत प्रोफाइल को अद्यतन किया गया है. जिले में 309 हाइपरसेंसेटिव, 466 सेंसिटिव और 94 बूथ शैडो जोन के हैं. 1आ 1 क 11 सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. संवेदनशीलता का निर्धारण प्रामाणिक रूप से किया किया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि फोर्स मूवमेंट के लिए भी एक कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा जो कि 24 ×7 कार्य करेगा. बीएसएफ, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, एसएसबी इत्यादि सभी से प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे.
पूरी तैयारी रणनीति के तहत
आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि 152 क्लस्टर रहेंगे. संवेदनशील सड़कों में सघन वाहन चेकिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वीआईपी सेल मॉनिटरिंग भी आरक्षी अधीक्षक की अध्यक्षता में कार्यरत है. 217 सेक्टर ऑफिसर कार्यरत रहेंगे. मतदान सामग्री वितरण केंद्र में भीड़ ना हो इसके लिए पूर्व में ही पूरी तैयारी रणनीति के तहत की गई है.
हेली ड्रॉपिंग के लिए होगा अलग सेल
जिले के भौतिक विन्यास को देखते हुए बड़ी संख्या में बूथों पर मतदान सामग्री को पहुंचाने हेतु हेली ड्रॉपिंग की व्यवस्था की जाती है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि हेली ड्रॉपिंग के लिए अलग से सेल कार्यरत रहेगा. जिसमें पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे. थाना प्रभारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूर्व में ही गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि सभी कार्य बेहतर समन्वय के साथ संपन्न हो सकें. पी-टू के लिए इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम की व्यवस्था रहेगी.
मन में संशय ना रखें अधिकारी
उपायुक्त ने कहा कि तैयारियों के दौरान ही संशय को आला अधिकारियों के सामने रखें जिससे कि वास्तविक दिन किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके.
उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए विस्तृत दिशा निर्देश
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पोलिंग पार्टी और पुलिस पार्टी के लिए रहने के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो. सेक्टर में जनरेटर की व्यवस्था के साथ ही मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में हो जिससे कि रिपोर्ट लेने में किसी तरह की असुविधा ना हो. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इंटीरियर क्लस्टर में खाने की पर्याप्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें. सभी जगह यह व्यवस्था समान रूप से प्रभावी होनी चाहिए. क्लस्टर में स्लीपिंग एरिया चिन्हित हो.
24-48-72 घंटे पर विशेष ध्यान देने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी भवनों एवं परिसर से पोस्टर / बैनर को हटाना सुनिश्चित किया जाए. 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों से होर्डिंग / फ्लेक्स / पोस्टर / बैनर हटाए जाएं और 72 घंटे के अंदर निजी भवनों / परिसर से सभी प्रकार के पोस्टर / बैनर / फ्लेक्स / होर्डिंग / स्टिकर / दीवार लेखन को हटाया जाए.
सोशल मीडिया पर बरतें विशेष सावधानी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडलिंग में भी पूरी सतर्कता बरतें. सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस स्तर पर भी मतदान कर्मी आचार-व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान दें.
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