नवादा : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और थूकने पर लगी रोक, छः महीने की जेल या 200 रुपये लग सकता है…
नवादा में जिला पदाधिकारी यश पाल मीणा के द्वारा जिला वासियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा. प्रतिबंधित!-->…
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