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चाईबासा : भाकपा माओवादी सदस्य मोटे बोईपाई हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल

चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां भाकपा माओवादी सदस्य मोटे बोईपाई को एक हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया.

बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोईलकेरा बाजार में नक्सली मोटे बोईपाई की आने की सुचना चाईबासा पूलिस को मिली थी. इसी सूचना के लकेर चाईबासा पुलिस द्वारा गोईलकेरा बाजार में छापामारी अभियान चला कर नक्सली मोटे बोईपाई को गिरफ्तार किया तथा साथ ही एक अन्य अभियूक्त को भी हथियार के साथ पकड़ा गया जिसे आज पुलिस पुछ ताछ के बाद जेल भेज दिया गया.

इस सबंध में चाईबासा पुलिस द्वारा बताया गया की पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन का सदस्य एवं गोईलकेरा थाना काण्ड संख्या 07/18, दिनांक 29.03.18 धारा 147/ 148/ 149/ 302/ 379/ 427 भादवि, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट का अभियुक्त मोटे बोईपाई उर्फ बाबूलाल बोईपाई गोईलकेरा बाजार आया हुआ है. इस सूचना के सत्यापन उपरात गोईलकेरा थाना पुलिस द्वारा मोटे बोईपाई उर्फ बाबूलाल बोईपाई को गिरफ्तार किया गया. उक्त अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति ब्यान में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) उग्रवादियों के साथ मिलकर मार्च 2018 में बरायबीर के शिवा तैसुम की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की हैं. उक्त गिरफ्तार अभियुक्त को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

वहीं एक अन्य मामले में गुप्त सूचना प्राप्त मिली थी कि गोइलकेरा थाना के ग्राम टुंडिका में डिबर जोंको पिता सुकरा जोंक के पास दो देसी बंदुक एवं जिंदा कारतूस है जिससे वह ग्रामीणों को धमकाता रहता है. इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु गठित चाईबासा पुलिस टीम द्वारा ग्राम टंडिडा से डिबर जोंको को दो देसी बंदूक व दो जिंदा कारतूस के साथ गरफ्तार किया गया एवं इस संदर्भ में गोइलकेरा थाना काण्ड संख्या 29/21 गुरूवार को धारा 384/ 385/386 भादवि एवं 25 (1-बी ) ए आर्स एक्ट दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. (संतोष वर्मा की रिपोर्ट).

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