सीवान : मटन-चिकन को खुले में काट कर बेचने वाले दुकानदारों को सदर एसडीओ का कड़ा आदेश, दुकान के आगे लगाना होगा कपड़ा अन्यथा होगी कार्रवाई
सीवान || जिले से बड़ी खबर है, जहां सदर अनुमंडल में सड़क किनारे खुलेआम दुकान लगाकर मटन और चिकन मांस बेचने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान को कपड़े से ढंक कर रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने बकायदे आदेश पत्र जारी कर मांस (मटन और चिकन) विक्रेताओं को चेतावनी दी है.

सदर एसडीओ के कार्यालय से जारी ज्ञापांक संख्या 1997/ दिनांक 9-12-2075 में एसडीओ ने आदेश दिया है कि सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि खुले में रोड के किनारे मुर्गा / बकरा को काट कर बेचा जा रहा है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को दुर्गंध से परेशानी हो रही है. इसलिए मुर्गा / बकरा को खुले में काट कर बेचने वाले दुकानदारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में खुले में मुर्गा / बकरा को काट कर बेचने वाले दुकानदार दुकान के आगे कपड़ा से ढक कर बेचे. आदेश का पालन नहीं मानने वालों पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सीवान सदर अनुमंडल क्षेत्र के तहत सभी थानाध्यक्ष, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद व नगर पंचायत इस पर एक्शन लेंगे. इसके अलावे इस कार्रवाई की सूचना हेतु जिला पदाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक सीवान सहित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीवान, सदर /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु चिट्ठी की प्रतिलिपि प्रेषित की गई है. साथ हीं सभी अंचल अधिकारी और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी खबर दी गई है.
बता दें कि सदर एसडीओ द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से बकरे यानी मटन और मुर्गा यानी चिकन के मांस का हीं जिक्र किया गया है. जबकि अनुमंडल क्षेत्र में कई जगहों पर खुलेआम बीफ (गौ मांस) एवं पोर्क (सुअर का मांस) की भी बिक्री की जाती है, जिससे उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. (ब्यूरो रिपोर्ट).