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सीवान : पॉल्यूशन और इंश्योरेंस फेल प्राइवेट गाड़ी से ड्यूटी कर रहें सिविल सर्जन, 2021 में गाड़ी का हुआ था रजिस्ट्रेशन, अब तक नहीं बना पॉल्यूशन

सीवान || विधान सभा चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस पोल्यूशन सहित अन्य कागजातों की जांच कर रही है, दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी वसूल करती है. लेकिन, प्राइवेट नंबर पर सरकारी पद का स्टिकर लगाकर घूम रहे पदाधिकारी को कोई रोक-टोक नहीं करता है. जिसका फायदा उठाकर पदाधिकारी आसानी से प्राइवेट गाड़ी से इंश्योरेंस और पोल्यूशन फेल होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ लगाते हैं.

जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद जिस गाड़ी से कार्यालय सहित अन्य मीटिंग में शामिल होने के लिए जाते हैं, वह गाड़ी प्राइवेट नंबर की है. जिसका नंबर बीआर 29 पीए 9378 है, जो 10 अगस्त 2021 का रजिस्ट्रेशन है. रजिस्ट्रेशन के बाद से अब तक गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बना है. बिना पॉल्यूशन के गाड़ी पर सिविल सर्जन बैठकर आसानी से घूम रहे हैं, जबकि 3 अगस्त 2024 को हीं इंश्योरेंस भी फेल हो चुका है. इंश्योरेंस फेल हुए एक साल हो चुका है. बावजूद पदाधिकारी को इस बात की चिंता नहीं है. सिस्टम की लापरवाही के कारण पदाधिकारी प्राइवेट नंबर की गाड़ियों से घूम रहे हैं और इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन फेल होने के बावजूद आसानी से पुलिस या परिवहन विभाग के सामने से निकल जा रहे हैं.

भगवानपुर के रतन परौली गांव के एक युवक के नाम से है गाड़ी

बता दें कि जिस गाड़ी से सिविल सर्जन घूमते हैं, वह गाड़ी भगवानपुर हाट प्रखंड के रतन परौली गांव निवासी मंटू कुमार द्विवेदी के नाम से रजिस्टर्ड है. जो सम्भवतः स्थानीय मुखिया भी हैं. इस गाड़ी का 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ था. हालांकि सिविल सर्जन को सरकारी गाड़ी भी मिला है, लेकिन वह गाड़ी आवास की शोभा है. उस गाड़ी से सिविल सर्जन नहीं घूमते हैं. सदर अस्पताल में भी अपने कार्यालय में प्रतिदिन प्राइवेट नंबर की गाड़ी से ही आते और जाते हैं. इंश्योरेंस फेल गाड़ी से अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका भरपाई कौन भरेगा, यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है. परिवहन विभाग अगर आम लोगों के साथ-साथ पदाधिकारी के प्राइवेट नंबर की गाड़ियों की भी जांच की रहती तो शायद ऐसा मामला नहीं आता. विभाग की लापरवाही के कारण पदाधिकारी आसानी से राजस्व को नुकसान कर रहे हैं. विभाग पदाधिकारी का बोर्ड गाड़ी पर होने के कारण रोक-टोक नहीं करता है, जिसका सीधा फायदा पदाधिकारी उठा रहे हैं. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिना पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के सड़कों चलने पर जुर्माना की प्रावधान है. परिवहन विभाग ने भी बिना पॉल्यूशन के सड़कों पर दौड़ रही सिविल सर्जन की गाड़ी की बात को सुनकर चौक गया, क्योंकि बिना पॉल्यूशन की गाड़ी सड़कों पर नहीं दौड़ती है, दो-दो हजार रुपए का जुर्माना है. (विशेष संवाददाता की रिपोर्ट).

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