सीवान : डीएम ने की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, दिए कई निर्देश
सीवान में सोमवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समिति से संबंधित एजेंडों पर चर्चा की गयी. जिसमें मुख्यतः सड़क दुर्घटना में घायलों और मृतकों के आंकड़ों का विश्लेषण, शनिवार हेलमेट एवं सीट बेल्ट विशेष जांच अभियान, हाईवे पेट्रोलिंग, सड़क सुरक्षा मद में आवंटन एवं खर्च, स्कूल बस ड्राइव, ब्लैक स्पॉट और उसके परिमार्जन की स्थिति, प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम, बस स्टैंड पर ड्राइवर जागरूकता कार्यक्रम, आइडीटीआर औरंगाबाद भारी वाहन चालन प्रशिक्षण, सड़क दुर्घटना में घायल की स्थिति पीड़ितों के मदद करने वाले गुड सेमेरिटन, महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी एंबेस्डर, एंबुलेंस की उपलब्धता, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सड़क दुर्घटना में मृत्यु एवं मुआवजा की स्थिति पर समीक्षा की गयी.
वहीं जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का आंकड़ा अंचलवार/थानावार प्राप्त करते हुए मृत्यु के कारणों को भी स्पष्ट करने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि शनिवार के अतिरिक्त प्रतिदिन अनुमंडल पदाधिकारी,पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारी द्वारा कार्य योजना बनाकर विशेषकर शहरी क्षेत्रों में हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जांच की जाएगी. हाइवे पेट्रोलिंग के मामलों में संबंधित थानों को लोकेशन परिवर्तित करते हुए पेट्रोलिंग का निदेश दिया गया. डीएम ने कहा कि सीवान जिला अंतर्गत बसंतपुर में कन्हौली ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है. उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या-06154 242000 तथा एम्बुलेंस हेल्पलाईन संख्या प्रदर्शित करने का निदेश दिया. वहीं जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष से हैवी लाइसेंस के ट्रेनिंग हेतु औरंगाबाद भेजने हेतु अन्य राज्यों से आये कम से कम 50 कामगारों की सूची उपलब्ध कराने की आग्रह की.
इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी शहरी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी से जलजमाव की स्थिति की भी समीक्षा के क्रम में कहा कि युद्व स्तर पर जलजमाव से संबंधित क्षेत्रों में निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रभावित स्थलों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तीन दिनों के अंतराल पर करना सुनिश्चित किया जाय. जलजमाव के मुख्य कारणों में निजी व्यक्तियों द्वारा सड़क पर बालू-गिट्टी या अन्य सामग्री की रख-रखाव एक बाधा है. जिला पदाधिकारी ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी को यह निदेश दिया कि उन्हें इतला कर दी जाय कि 24 घंटे के अंदर अपना सामान उठाकर सुरक्षित कर ले अन्यथा संबंधित व्यक्तियों पर विधि-सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. (सेंट्रल डेस्क).
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