सीवान : डीएम ने सब्जी, मांस-मछली व अंडा की शाम में भी बिक्री के दिये आदेश, अनुसूचित जाति के लिए साढ़े 18 लाख की राहत राशि का किया अनुमोदन

सीवान में जिलापदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देश पर मंगलवार को जिले सब्जी एवं मांस, मछली और अंडा की बिक्री के लिए शाम में भी दुकाने खोलने की अनुमति दी. वहीं उन्होंने जिला कल्याण विभाग की बैठक करते हुए अनुसूचित जाति के लिए साढ़े 18 लाख रुपये की राहत राशि का अनुमोदन किया.
बता दें कि मंगलवार को डीएम अमित कुमार पांडेय ने गृह विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कोविड-19 के अंतर्गत अनलॉक-03 की अवधि में दिनांक 25 अगस्त से 06 सितंबर तक जिला / अनुमंडल / प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानें प्रातः 06:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं अपराह्न 04:00 बजे से 06:30 बजे तक सोशल डिस्टेंशिंग तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की. साथ ही उन्होंने गली-मोहल्ले में ठेला के माध्यम से भी सब्जी की बिक्री दिन भर किये जाने की छूट दी. इस संबंध में सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के निर्धारित अवधि में उक्त संबंधित दुकानों को खोलवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं डीएम ने यह भी आदेश जारी किया है कि किसी भी दुकानदार द्वारा कोविड-19 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित दूकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा. अन्य सभी आदेश पूर्ववत रहेंगे.
वहीं डीएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जिला सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या सहित कुल 32 मामलों में राहत राशि 18,50,000 /- रूपये देने का अनुमोदन किया. साथ ही उन्होंने हत्या के दो अन्य मामलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, पटना से मार्गदर्शन मांगने का निदेश भी दिया. बैठक में पुलिस अधीक्षक अपर समाहर्त्ता, पंचायती राज पदाधिकारी, भूमि उप समाहर्ता, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी सहित सभी गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहें. (सेंट्रल डेस्क)
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