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सीवान में दहेज़ हत्या के मामले में पति को 10 साल व सास ससुर को सात-सात साल सश्रम कारावास

अभिषेक श्रीवास्तव
सीवान व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के एक मामले मृत्तका के पति को दस साल व सास-ससुर सात साल सश्रम कारावास को सजा सुनाई.
बताया जाता है कि जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के भीखपुर-भगवानपुर निवासी चन्द्रमा सिंह की लड़की की शादी रघुनाथपुर थाना के पतार गाँव निवासी मनोज सिंह के साथ हुई थी. दहेज की मांग को लेकर सन 2011 में मनोज सिंह ने अपने पिता वीरबहादुर सिंह और मां ज्ञांति देवी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को घाघरा नदी के फेक दिया था. जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया. इस घटना के संबंध में रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 95/2011 दर्ज किया गया. जिसका विचारण सत्रवाद संख्या 202/13 के रूप में चल रहा था. इसी मामले में न्यायालय ने बुधवार को  तीनों के खिलाफ सजा सुनाई.
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने उक्त हत्या के मामले मे पति मनोज को आईपीसी 498 ए के अन्तर्गत तीन साल की सजा व दस हजार रुपए का जुर्माना , 304 बी के अन्तर्गत दस साल की सजा व दस हजार रुपए का जूर्माना व 201/34 के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपए का जूर्माना सुनाया है. वहीं सास-ससुर को आईपीसी 498 ए के अन्तर्गत तीन साल की सजा व दस हजार रुपए का जुर्माना, 304 बी के अन्तर्गत सात साल की सजा व दस हजार रुपए का जूर्माना व 201/34 के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपए का जूर्माना सुनाया है. तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. जूर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छ: माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
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