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सीवान : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर 15 साल पुराने मामलें में कुर्की का इश्तेहार जारी, तय समय पर पेश नहीं होने पर होगी कुर्की-जप्ती

सीवान || सीवान जिले से बड़ी खबर है, जहां सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 15 साल पुराने मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ इश्तेहार जारी कर तय समय पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. लालू यादव के खिलाफ यह आदेश सीवान एसीजेएम प्रथम अरविंद कुमार सिंह की कोर्ट से जारी हुआ है, जहां करीब 15 साल पहले राजद अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.

बताया जाता है यह मामला 2011 का है. जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 महाराजगंज के राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में तत्कालीन रेल मंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लाउड स्पीकर से भाषण दिए थे. जिस स्थल पर उन्होंने भाषण दिया था वहां पर पूर्व से धारा 144 लगी हुई थी और लाउड स्पीकर का प्रयोग करना वर्जित था. लालू प्रसाद यादव के लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हुए भाषण देने को लेकर उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.

इसी मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए एसीजेएम प्रथम सीवान की अदालत ने कुर्की जप्ती की प्रक्रिया जारी करने का आज आदेश पारित किया है. जिसके तहत उनके आवास पर इश्तहार चस्पा किया जाएगा. यदि वे फिर भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे तब कुर्की जप्ती की कार्रवाई होगी. इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 मई 2025 के लिए निश्चित हुई है. गौरतलब है कि लालू प्रसाद पहले हीं चारा घोटाला के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं. हालांकि फ़िलहाल वे जमानत पर चल रहे हैं. वहीं उनके खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाला का भी आरोप है. इसमें केंद्रीय एजेंसियों की जांच जारी है. (ब्यूरो रिपोर्ट).

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