नालंदा : सड़क निर्माण कंपनी के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर, प्रशासन पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप
नालंदा में सड़क निर्माण कंपनी द्वारा बिना मुआवजा दिए रैति जमीन पर जबरन सड़क निर्माण कार्य करने के मामले में नकटपुरा के जमीन मालिक ने पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल किया है.
जमीन मालिक चंद्रिका प्रसाद, विष्णुदेव प्रसाद और रामकेश्वर ने बताया कि नकटपुरा गांव के पास 15 डिसमिल रैति जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसका हमलोगों ने विरोध किया तो जमीन की नापी हुई. इसके बाद जमीन रैति पाया गया. बाबजूद इसके जमीन का मुआवजा दिए बगैर जबरन सड़क बनाने का कोशिश की गई. इस मामले में लोक निवारण द्वारा जिला योजना पदाधिकारी के ऊपर फाइन किया गया. जिसके बाद इस फाइन को हटाने के लिए हाईकोर्ट गए है. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लगातार जमीन पर रोड बनाने का प्रयास किया जारहा है. प्रसाशन की ओर से लगातार दबाव बनाया जारहा है कि जल्द से जल्द बिना मुआवजा दिए सड़क निर्माण कराया जाए. जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में जमीन मालिक द्वारा रिट याचिका दाखिल किया है.
रिट याचिका दाखिलकर्ता के अधिवक्ता रणविजय सिंह यादव ने कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, क्योंकि कोई भी निजी जमीन, जमीन मालिक को मुआवजा देकर ही लिया जाता है. मगर, प्रसाशन द्वारा बिना मुआवजा दिए जमीन पर सड़क निर्माण का कार्य करना चाह रहा है जो कानून के हिसाब से गलत है. (प्रणय राज की रिपोर्ट).
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