बेगूसराय में चर्चित फंटूश हत्याकांड में लोजपा नेता समेत छ: को आजीवन कारावास
पिंकल कुमार
बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को 11 साल पुराने चर्चित राकेश कुमार उर्फ़ फंटूश हत्याकांड में लोजपा नेता अरविंद सिंह समेत छ: आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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बता दें कि 4 मई 2006 को शाम 5:15 बजे मटिहानी थाना निवासी महेश्वर यादव केे पुत्र राकेश कुमार उर्फ फंटुश क्रिकेट मैच खेलने माली टोला सिहमा गया था. मैच के समापन के बाद सभी आरोपियों ने एके 47 राइफल सहित अन्य घातक हथियार से लैस होकर राकेश कुमार उर्फ फंटूश को खदेड़ना शुरू किया और उसे माली टोला सिहमा के पास घेरकर एके 47 की गोली से छलनी कर हत्या कर दी. इस घटना की प्राथमिकी मृतक फंटुश के पिता महेश्वर यादव ने मटिहानी थाना कांड संख्या 33/2006 दर्ज कराई थी. जिसमे लोजपा नेता अरविन्द सिंह सहित छ: लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
वहीं मामले में बेगूसराय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई करते हुए लोजपा नेता अरविंद सिंह सहित बमबम सिंह, राम पूजन सिह, अश्वनी सिंह, मुकुंद सिंह और राजीव सिंह को धारा 302 ,149, 120 बी भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया था और सजा के लिए छ: सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी. जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. वहीं कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया और सभी को आजीवन कारावास की सजा दी.
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