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सीवान : हत्या के मामले आधा दर्जन आरोपी दोषी करार, 07 मई को सुनाई जाएगी सजा

अभिषेक श्रीवास्तव

सीवान में शनिवार को एक अदालत ने पैसा मांगने पर गोली मारकर हत्या करने के अपराध में नामजद आधा दर्जन आरोपियो को हत्या का दोषी करार दिया. इस मामले में सोमवार 07 मई को सजा सुनाई जाएगी.

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सहायक सराय ओपी थाना के बड़का गांव में 25 अप्रैल 15 के शायं 7 बजे इसी थाने के नवादा गांव के कृष्णा यादव, सुजीत यादव, मुखदेव चौधरी, रमाकांत यादव, हरिशंकर यादव, अजित यादव एवं हीरालाल यादव ने मंझरिया गांव के कृष्णा सिंह के लड़के अमित कुमार 23 वर्ष की कुल्हाड़ी से हमला कर इसलिए हत्या कर दी कि दुकानदार ने पैसे की मांग कर दी. इस घटना को लेकर हुए विवाद में उपरोक्त नामजद आरोपी ओ ने अमित कुमार की हत्या कुल्हाड़ी से हमला कर कर दी.

इस घटना को लेकर मृतक के भाई संतोष सिंह के बयान पर उपरोक्त आरोपियो के विरुद्ध पचरुखी थाने में नामजद प्रथमिकी दर्ज कराई गई. जिसमे एडीजे पांच एजाजुद्दीन की अदालत ने हीरालाल यादव तथा अजित यादव को छोड़ सभी 6 आरोपियो को हत्या का दोषी करार दिया है. जबकि छोड़े गए 2 आरोपियों पर विचारण अभी इसलिए नही हो सका क्योंकि ये दोनों अभी फरार बताए जाते हैं. इस मामले में दोषी पाए गए सभी 6 हत्यारों को 7 मई 18 को सजा सुनाई जाएगी.

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