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सीवान : महाराजगंज में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध को लेकर ध्वनी विस्तारक यंत्र से प्रचार-प्रसार कर लोगों को किया गया जागरूक

शाहिल कुमार

https://youtu.be/Qq-WCrkWe0Q

सीवान के महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र में प्लास्टिक बैन को लेकर मंगलवार को ध्वनी विस्तारक यंत्र के माध्यम से पुरे शहर में प्रचार प्रसार कर लोगों जन जागरूक किया गया.

बताते चलें कि बिहार सरकार की और से पुरे राज्य मे 14 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग को पूर्ण रूप रोक लगाया गया है. मंगलवार को महाराजगंज नगर पंचायत के प्रशासक के आदेश पर पुरे शहर में ध्वनी यंत्र से प्रचार प्रसार कर लोगों को सुचित किया गया कि सरकार के द्वारा प्लास्टिक के पालिथीन कैरी बैग को पुर्णत रूप से रोक लगा हैं. अगर कोई दुकानदार थोक विक्रेता खुदरा-विक्रेता फेरीवाला सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पतला या मोटा या किसी भी साइज का प्लास्टिक थैला का विक्रय भंडार अथवा थैला का प्रयोग करते हुए पाए जाते है तो उन्हे बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं नगरपालिका प्लास्टिक अधिनियम-2018 के धारा 422 के तहत किए गए प्रावधानों के अंतर्गत पाँच हजार रूपये तक जुर्माना एवं दंड के भागी होंगे.

इस प्रावधान के तहत रेक्सा से ध्वनी यंत्र के माध्यम से सभी शहर वासियो से अपील की कि आप व्यावसायिक परिसीमा दिनांक 14/12/18 से पहले आप प्लास्टिक के बने थैले का स्टाक समाप्त कर ले अन्यथा आप पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे.

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