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पटना : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजद विधायक राजबल्लभ यादव समेत छः दोषी करार, 21 दिसम्बर को सुनाई जाएगी सजा

प्रणय राज

पटना से बड़ी खबर है. जहां विधायको के विशेष न्यायालय ने नाबालिग से रेप मामले में नवादा विधायक राजबल्लभ यादव सहित सभी छ: आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा सुनाए जाने की तिथि 21 दिसम्बर को निर्धारित की गई है.

बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजद के निलंबित नवादा विधायक राजबल्लभ यादव समेत अन्य आरोपियों को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को फैसला सुनाये जाने की तिथि निर्धारित थी. करीब तीन सालों तक चली सुनवाई के बाद दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट के इस फैसला का इंतेजार पीड़िता व उसके परिजनों को ही नहीं, नालंदा-नवादा समेत पूरे सूबे के नागरिकों को था.

इस मामले में विधायक के अलावा संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय, राधा देवी, सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टुसी देवी को दोषी करार दिया है. 4 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोप-पत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. विशेष कोर्ट में दोनों पक्षों की चार माह तक गवाही चली. अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाही हुई.

गौरतलब है कि नगर थाना इलाके में किराये पर रहकर पढ़ाई कर रही किशोरी को पड़ोसी सुलेखा देवी और उसकी मां 6 फरवरी 2016 को बर्थ-डे पार्टी में जाने की बात कह उसे अपने साथ ले गई. किशोरी को नवादा जिला का पथरा इंगलिश पर स्थित विधायक के आवास पर ले जाया गया. जहां उसके साथ कुकृत्य हुआ. 9 फरवरी को किशोरी ने घटना की एफआईआर महिला थाने में दर्ज कराई. मामले मेंं नवादा विधायक राजवल्लभ के सरेंडर के 43 वें दिन पुलिस ने दुष्कर्म कांड का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. पुलिस इस कांड की मास्टरमाइंड सुलेखा देवी उसकी मां राधा देवी बहन टुसी देवी, पुत्री छोटी देवी और दामाद सुमित सुमन उर्फ पुष्पंजय के खिलाफ आईपीसी पोक्सों व अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया. आरोप-पत्र 205 पन्नों में तैयार किया गया. जिसमें 466 धारा लिखा गया है। पीड़िता व उसके परिजनों के साथ दस पुलिस कर्मी समेत 27 लोगों को गवाह बनाया गया था. पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ पक्के सबूत के तौर पर डिजीटल साक्ष्य तैयार कर चार्जशीट दाखिल किया था.

एक नजर घटनाक्रम पर

06 फरवरी 2016 : छात्रा के साथ हुआ दुष्कर्म. 
07 फरवरी 2016 : छात्रा को विधायक के पास ले जाने वाली सुलेखा ने उसे घर पहुंचा दिया। मुंह नहीं खोलने की धमकी भी दी.
09 फरवरी 2016 : पीड़िता ने घटना की प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई.
10 फरवरी 2016 : नालंदा पुलिस ने पीडि़त लड़की से इंगलिश पथरा व गिरियक स्थलों की पहचान कराई.
13 फरवरी 2016 : पीड़िता ने विधायक के फोटो से उसकी पहचान की। इसके बाद डीआइजी शालीन ने नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव की गिरफ्तारी का आदेश दिया.
14 फरवरी 2016 : जांच के लिए फोरेंसिक टीम इंगलिश पथरा गई.
22 फरवरी 2016 : विधायक सहित आरोपियों की संपत्ति जब्त करने को ले अदालत ने इश्तेहार जारी किया.
23 फरवरी 2016 : इस मामले की मास्टर माइंड सुलेखा के कुनबे को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली.
25 फरवरी 2016 : विधायक के पास लड़की ले जाने वाली सुलेखा देवी सहित चार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. सुलेखा ने विधायक के पास लड़की पहुंचाने का गुनाह स्वीकार कर लिया.
27 फरवरी 2016 : बिहारशरीफ की अदालत ने विधायक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया.
28-29 फरवरी 2016 : पुलिस विधायक की संपत्ति कुर्की जब्ती करने में लगी रही.
10 मार्च 2016: राजवल्लभ ने बिहारशरीफ न्यायालय में शाम करीब 3 बजे सरेंडर कर दिया, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी.
22 अप्रैल 2015 : पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया.

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