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बेगूसराय : खगड़िया के चर्चित कविता हत्याकांड में पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा

नूर आलम 

बेगूसराय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने शुक्रवार को खगङिया जिले के चर्चित कविता हत्याकांड के पांचो आरोपितों अरुण यादव, पान्डव यादव, विभूति यादव, अजय यादव, भरत यादव को दोहरे हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बता दें कि पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार खगङिया जिले के हत्याकांड की सुनवाई बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में किया जा रहा था. इस हत्याकांड के आरोपित मानसी थाना के चुकती निवासी पांडव यादव भरत यादव अजय यादव विभूति यादव अरुण यादव है जो विचारण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं. इस हत्याकांड के दो अन्य आरोपित मदन यादव और विमल यादव की मृत्यु हो चुकी है इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 22 गवाहों की गवाही कराई गई है. सभी आरोपितो पर आरोप है कि 22 मई 1990 को सुबह 9:00 बजे रणवीर यादव खगङिया जेल से चौथम  ब्लॉक के मीटिंग में शामिल होने के लिए पुलिस बल के साथ चलें. जब ये चौथम गांव के क्षत्रिय यादव के पास घर के पास पहुंचे तभी सभी आरोपित पहले से घात लगाकर सभी पर अंधाधुंध गोलीबारी की. जिसमें रंणवीर यादव के भाई की पत्नी कविता यादव की गोली लगने से मौत हो गई और एक ग्रामीण राज किशोर राय भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसकी इलाज के क्रम में बेगूसराय सदर अस्पताल में मौत हो गई.

घटना की प्राथमिकी रणवीर यादव के भाई सूचक उदय यादव ने मानसी थाना कांड संख्याा 63/90 के तहत दर्ज कराई है. इस फैसला को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रहे थे. स्वयं पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने न्यायालय परिसर का मुआयना किया और सैकङो की संख्या मे सशस्त्र बल को न्यायालय परिसर में तैनात किए हुए थे और चप्पे-चप्पे पर पुलिस निगाह रखी हुई थी.

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