Abhi Bharat

आरा : सिविल कोर्ट बम विस्फोट कांड में अदालत का फैसला, पूर्व विधायक सुनील कुमार समेत तीन बरी, आठ दोषी करार

राजकुमार वर्मा

आरा से बड़ी खबर है. जहां सिविल कोर्ट में हुए बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व विधायक सुनील पांडेय समेत तीन लोगों को मामले में रिहा किया है. वहीं न्यायालय ने कुख्यात लंबू शर्मा, नईम मियां और चांद मियां समेत आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है. 20 अगस्त के दिन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. 

बतादे कि वर्ष‌ 2015 में हुए आरा‌ सिविल‌‌ कोर्ट बम विस्फोट कांड में आज लंबू शर्मा, नईम‌ मिस्त्री तथा अखिलेश उपाध्याय समेत आठ आरोपियों को साजिश रचने, बम विस्फोट‌ करने, हत्या करने तथा कस्टडी से फरार होने एवं उसमें सहयोग करने का दोषी पाया गया है. इस कांड के अभियुक्त पूर्व विधायक सुनील पांडेय, संजय‌ सोनार समेत तीन लोगों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह के के आधार पर रिहा कर दिया गया. जबकि अदालत से एक अभियुक्त चांद मियां फरार हो गया.

शनिवार को तृतीय एडीजे त्रिभुवन यादव की‌ अदालत ने चर्चित आरा सिविल‌ कोर्ट बम कांड में यह अहम फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को बरी कर दिया जबकि शेष‌ आठ की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की. अदालत ने फरार चांद मियां का बेल बांड रद्द करते हुए गिरफ्तारी एवं कुर्की का आदेश जारी करते हुए भोजपुर एसपी को किसी भी परिस्थिति में फरार चांद को गिरफ्तार कर अदालत ने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

You might also like

Comments are closed.