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आरा : बहुचर्चित शराब कांड में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास व एक को दो साल की सजा

राजकुमार वर्मा

आरा के नवादा थाना के अनाइठ महादलित टोले में 6 साल पहले हुए बहुचर्चित शराब कांड में आरा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 15 आरोपियों में से 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने एक आरोपी को 47A एक्साइज एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 2 साल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

बता दें कि कोर्ट ने 14 आरोपियों को एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 साल की सजा और धारा 328 के तहत 5-5 साल की सजा सुनाई. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. शनिवार को आनेवाले फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुबह से ही गहमागहमी नजर आ रही थी वहीं हर कोई आज आनेवाले फैसले के इंतजार में टकटकी लगाकर बैठा था. एडीजे प्रथम की कोर्ट ने जैसे ही सजा का एलान किया सभी आरोपी मायूस हो गए.हालांकि आरोपियों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कहते हुए खुद को निर्दोष बताया.

गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2012 को आरा के नवादा थाना के अनाइठ महादलित टोले में जहरीली शराब पीने से 4 दिनों के भीतर 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी साथ ही इस घटना की गूंज सड़क से सदन तक सुनाई दी थी. वहीं घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया था. घटना के 6 साल बाद आरा कोर्ट ने 24 जुलाई को सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए 26 जुलाई को सजा का एलान करने की बात कही थी लेकिन 26 जुलाई को बचाव पक्ष के वकील के आग्रह पर कोर्ट ने 2 दिनों बाद शनिवार को सजा का एलान किये जाने की बात कही थी.

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