नालंदा : अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में किशोर न्याय परिषद ने महज दो दिनों में सुनाई सजा
नालंदा में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने अप्राकृतिक यौनाचार मामले में किशोर को महज दो दिनों में सजा सुनाकर समाज को एक नया संदेश दिया है.
मामला नालंदा थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 8 अक्टूबर को चार वर्षीय मासूम के साथ गांव की ही एक किशोर ने अप्राकृतिक यौनाचार की घटना को अंजाम दिया था. जज ने किशोर को तीन साल का सजा सुनायी है.
क्या था मामला
किशोर न्याय परिषद की सदस्या उषा कुमारी ने बताया कि नालंदा थाना इलाके के एक गांव में पिछले 8 अक्टूबर को गांव के ही एक 14 वर्षीय किशोर ने चार वर्षीय मासूम को इमली और चॉकलेट देने के बहाने घर में बुलाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. थाने में मामला दर्ज होने के बाद 25 नवंबर को पुलिस द्वारा अंतिम चार्जशीट दाखिल किया गया. पांच गवाहों की गवाही के बाद महज दो दिनों में न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने किशोर को तीन साल की सजा सुनाई. इसके पूर्व भी जो मानवेंद्र मिश्र ने कई ऐसे चर्चित फैसले सुनाए हैं जो समाज को एक नया संदेश देता है. उन्होंने हाल के दिनों में मेडल दिखाने पर मारपीट के आरोपी किशोर को सजा से मुक्त कर दिया था. (प्रणय राज की रिपोर्ट).
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