कैमूर : बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, देना होगा 10 हजार का जुर्माना
कैमूर में बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं. बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के गाड़ी चलाने पर मोटी रकम देनी पड़ सकती है.
बता दें कि जिला परिवहन विभाग लगातार वाहन चालकों से अपील कर रहा है कि आप वाहन का प्रदूषण प्रमाण-पत्र जरूर बना ले. वहीं डीटीओ रामबाबू ने बताया कि कैमूर में प्रदूषण को लेकर लगातार जांच चल रही है. 12 मार्च के बाद बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के वाहन के पकड़े गए तो 10 हजार रुपया जुर्माना देना होगा…
डीटीओ ने बताया कि जिसका कोरोना काल मे प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल हुआ है, उसका 31 मार्च तक बनाने की अंतिम तारीख है. उसके बाद पकड़े गए तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. (विशाल कुमार की रिपोर्ट).
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